Krashak Mitra Yojna

कृषक मित्र ऋण योजना

अल्पकालीन फसली ऋ़ण के अतिरिक्त फसली ऋण के रूप में अधिक राशि उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कृषक मित्र ऋण योजना प्रारम्भ की गई है।

ऋण का उद्देश्य एवं प्रयोजनः-

कृषक मित्र ऋण का उद्देश्य बडे जोत के किसानां को अधिक ऋण उपलब्ध करवाना है ताकि किसान कृषि क्षे़त्र में विविधिकरण कर नई फसलों की पैदावार प्राप्त कर सकें।

ऋण के लिये पात्रताः-
आवेदक कोटा केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 के कार्यक्षेत्र का निवासी हो एवं बैंक के कार्यक्षेत्र में स्वयं के स्वामित्व की भार रहित कृषि भूमि हो जिस पर आवेदक किसान स्वयं काश्त करता हो। काश्तकार की भूमि जहॉ स्थित है के कार्यक्षेत्र में स्थित समिति का सदस्य होना आवश्यक है।

ऋण सीमाः-
जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा सिंचित एवं असिंचित भूमि के वर्गीकरण के आधार पर निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप एवं किसानों द्वारा बोई जाने वाली फसल के आधार पर साख सीमा स्वीकृत की जावेगी। ऋण की अधिकतम सीमा 5 लाख रूपये होगी। साख सीमा 3 वर्ष के लिए स्वीकृत की जावेगी। 3 वर्ष पश्चात् साख सीमा का नवीकरण करवाना होगा।

ब्याज दर एवं ऋण की अवधिः-
कृषक मित्र ऋण योजनान्तर्गत 7 प्रतिशत की दर से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। समय पर चुकारा नही करने पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त अवधिपार ब्याज ऋणी से वसूल किया जावेगा। फसल चक्र के आधार पर उपलब्ध कराये जाने वाले ऋण में खरीफ फसल के लिये (1 अप्रैल से 31 अगस्त तक) उपलब्ध कराये गये ऋण का पुनर्भुगतान आगामी 31 मार्च तक एवं रबी फसल (1 सितम्बर से 31 मार्च तक) उपलब्ध कराये गये ऋण का पुनर्भुगतान आगामी 30 जून तक करना होगा।

बीमा :-
कृषक मित्र योजनान्तर्गत ऋणी को सहकार जीवन सुरक्षा बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा एवं फसली बीमा (खरीफ एवं रबी) करवाना अनिवार्य होगा। बीमा के प्रीमियम की राशि का भुगतान ऋ़णी द्वारा किया जावेगा।

ऋण हेतु आवश्यक दस्तावेजः-
ऋण के लिए बैंक द्वारा निर्धारित आवेदन की पूर्ति कर निकटतम शाखा में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ भार रहित कृषि भूमि की जमाबन्दी नकल, खसरा गिरदावरी, भूमि का नक्शा प्रस्तुत करना होगा। नियमानुसार लाभार्थी/जमानतदार को बैंक का नॉमिनल सदस्य बनाया जावेगा।